🪙 Crypto Tax & Net Profit Calculator (India)
Calculate 30% Tax & 1% TDS Automatically
⚠️ नोट: भारत के नियमानुसार, क्रिप्टो प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और हर सेलिंग ट्रांजैक्शन पर 1% TDS काटा जाता है। नुकसान (Loss) होने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन TDS लागू रहता है।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग (Cryptocurrency Trading) और निवेश तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन हर क्रिप्टो ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी उलझन तब खड़ी होती है, जब उसे अपने प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स का हिसाब लगाना पड़ता है।
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर भारी टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसकी सही गणना न करने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है या टैक्स फाइलिंग के समय दिक्कत आ सकती है।
The Breakeven Trader के इस एक्सक्लूसिव टूल पेज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद आसान Crypto Tax Calculator India। चाहे आप बिटकॉइन (Bitcoin) में ट्रेड करते हों या किसी अन्य ऑल्टकॉइन में, यह कैलकुलेटर भारतीय टैक्स नियमों के मुताबिक आपके मुनाफे पर 30% फ्लैट क्रिप्टो टैक्स और हर सेलिंग ट्रांजैक्शन पर कटने वाले 1% TDS की गणना बिल्कुल सटीक और तुरंत करता है।
अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने (Capital Protection) और टैक्स कटने के बाद हाथ में आने वाले असली मुनाफे (In-Hand Net Profit) को जानने के लिए नीचे दिए गए कैलकुलेटर में अपनी बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी डालें:
FAQs
Ans: नहीं, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, तो आपको उस पर 30% प्रॉफिट टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, हर सेलिंग ट्रांजैक्शन पर कटने वाला 1% TDS तब भी लागू रहेगा।
Ans: भारतीय टैक्स नियमों के अनुसार, आप एक क्रिप्टो ट्रेड के नुकसान को दूसरे क्रिप्टो ट्रेड के मुनाफे के साथ सेट-ऑफ नहीं कर सकते हैं। आपको हर प्रॉफिटेबल ट्रेड पर अलग से 30% टैक्स देना होगा।
Ans: ट्रेडिंग के दौरान काटा गया 1% TDS आपके पैन कार्ड (PAN) पर जमा होता है। जब आप साल के अंत में अपना Income Tax Return (ITR) फाइल करते हैं, तो आप इस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं या अपने कुल टैक्स दायित्व के साथ इसे एडजस्ट कर सकते हैं।